मेक्सिको सिटी : मेक्सिको के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपतियों को अभियोजित करने के मुद्दे पर प्रस्तावित जनमत संग्रह कराने की अनुमति मौजूदा राष्ट्रपति को दे दी है. विरोधियों ने दावा किया था कि यह उस सामान्य नियम का उल्लंघन करता है कि मुकदमा चलाने का निर्णय अभियोजन पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मतदाता या राजनेता द्वारा.
न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों के मुकाबले छह न्यायाधीशों के बहुमत से गुरुवार को फैसला दिया कि जनमत संग्रह का यह कदम संवैधानिक है, लेकिन मतपत्र में प्रकाशित होने वाले सवाल के शब्द संशोधित किए जा सकते हैं.
मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैन्युएल लोपेज ओब्रादोर की तरफ से अदालत को बताया गया कि जनमत संग्रह के सवाल में कहा गया है, 'आप सहमत हैं या नहीं हैं कि संबंधित अधिकारी लागू उपयुक्त कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत जांच कर सकें और अगर उचित हो तो सजा दिला सकें, जो संभावित अपराध पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है.'