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नोएडा: मास्क न पहनने पर पहली बार 1 हजार, दूसरी बार देने होंगे 10 हजार रुपये

देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी से संबंधित गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मास्क न पहनने पर पहली बार जुर्माना राशि 1 हजार रुपये, जबकि दोबारा न पहनने पर ये राशि 10 गुना कर दी गई है, यानी संबंधित व्यक्ति को दूसरी बार 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

Fines of Rs 1000 for not wearing masks in Noida
पुलिस उपायुक्त ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया

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Published : Apr 17, 2021, 7:56 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा :देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसको ध्यान मेंकोविड-19 महामारी से संबंधित गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है. इसी क्रम में गौतम बुध नगर जिले के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह शुक्रवार को अपने लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे और लोगों को कोरोना महामारी के संबंध में जागरूक करने के साथ ही नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया.

वीडियो रिपोर्ट.

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कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अगर कोई व्यक्ति पहली बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 1 हजार रुपये जुर्माना राशि भरनी होगी, वहीं दूसरी बार मास्क न पहनने पर ये राशि 10 गुनी हो जाएगी.

शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया. साथ ही लोगों से अपील की कि वे मास्क जरूर लगाएं व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. मास्क न लगाने वालों को 1 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे.

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पुलिस कमिश्नर गौतम बुध नगर ने कही ये बातें

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी गाइडलाइन्स का पुलिस पूरी तरीके से पालन कराने में लगी हुई है. अन्य जगहों की अपेक्षा गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड के मरीजों की संख्या कम है और स्थिति काफी नियंत्रण में है. जिस तरह से पहले फेस में लोगों ने साथ दिया, उसी तरह उम्मीद की जा रही है कि लोग इस बार भी पुलिस-प्रशासन का साथ देंगे और महामारी को दूर भगाने में सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा.

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