नई दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, एमसी गुरूग्राम, प्रिंसिपल सेक्टरी लोकल बॉडीज हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
गुरुग्राम IMC की जमीन पर अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में गुड़गांव निवासी सतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गुरुग्राम एमसी की करोड़ों की जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन निगम के अफसर व कर्मचारी आंखे बंद किए हुए हैं.
अधिकारी अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं. उसने इस बातक की हरियाणा के मुख्यमंत्री को 29 नवंबर 2016 को सीएम विंडो पर शिकायत भी दी थी. शिकायत के बाद भी नगर निगम के गांव दरबारपुर में करोड़ों की 30 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट को बताया कि गुड़गांव शहर शहर में जहां जमीन की कमी है. सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई बार जमीन की कमी की दुहाई देती है. दूसरी तरफ सरकार के पास जो जमीन है उसी को अतिक्रमणकारियों के चुंगल से नहीं छुटा पा रही है.
हाई कोर्ट ने मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दे.