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Published : Jun 9, 2021, 4:04 AM IST

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गाजियाबाद: ऑनलाइन जमा कर सकते हैं संपत्ति कर, करदाताओं को मिलेगी 20% की छूट

गाजियाबाद नगर निगम(Ghaziabad Municipal Corporation) ने ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान(online property tax payment) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिससे संपत्ति कर(property tax) जमा करने वालों को 20% की छूट(20% off) प्राप्त होगी.

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गाजियाबाद नगर निगम

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनपद गाजियाबाद नगर निगम के जरिए शहर वासियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान(online property tax payment) की प्रक्रिया प्रारंभ की है.

नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर(municipal commissioner mahendra singh tanwar) ने बताया कि वर्तमान में संपत्ति कर(property tax) जमा करने वालों को 20% की छूट(20% off) प्राप्त होगी. संपत्ति करदाताओं(property taxpayers) की सुविधाओं के दृष्टिगत 24 घंटे बिल जमा करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी.

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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा(Chief Assessing Officer Dr. Sanjeev Sinha) के जरिए महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त(ghaziabad municipal commissioner) के निर्देश के क्रम में मंगलवार से ही वेबसाइट पर ऑनलाइन संपत्ति कर(online property tax payment) जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी गई है.

सोशल डिस्टेंसिंग(social distancing) का ध्यान रखते हुए कार्य दिवस में जोनल कार्यालयों में भी संपत्ति कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है. कोरोना नियमों का पालन(follow corona rules) करते हुए संबंधित जोन ऑफिस में भी संपत्ति कर जमा कर सकते हैं.

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