नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा था. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा.
bank loan fraud cases : भाजपा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और सीबीआई को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. उनकी याचिका बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई है. स्वामी का आरोप है कि बैंक लोन मामले में आरबीआई में नामित निदेशक (RBI's nominee director) की भूमिका संदिग्ध है. याचिका में स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है. swami plea in bank loan fraud cases. SC notice to rbi and cbi.
पीठ ने कहा, 'हम विचार करेंगे. नोटिस जारी की जाए.' स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में 'सक्रिय रूप से मिलीभगत' की.
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