मुंबई:भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियमों के अपडेट के अनुसार, सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसंबर, 2023 आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिटेड पर्सन को जोड़ने और अपडेट करने का आखिरी दिन है. सेबी ने सभी डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए इस साल 31 दिसंबर तक नामांकन को अपडेट करना और जोड़ना या बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है. इस दिन के बाद, किसी भी नए परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा.
यदि कोई व्यक्ति समय सीमा तक नॉमिनी जोड़ने में विफल रहता है तो नियामक संस्था के पास उसके खाते से डेबिट को फ्रीज करने की अधिकार होगा. इसका मतलब यह है कि खाताधारक अपने म्यूचुअल फंड खाते से कोई निकासी नहीं कर पाएंगे. समय सीमा को पूरा नहीं करने का मतलब यह भी है कि निवेशक ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों में मौजूद धनराशि का उपयोग नहीं कर पाएंगे. यदि किसी ने पहले ही अपना नॉमिनेट मेनिफेस्टो जमा कर दिया है, तो उसे दोबारा ऐसा नहीं करना होगा.