नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. लेकिन इस डेडलाइन के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है, इसे विलंबित आईटीआर (Belated ITRs) कहा जाएगा. इस विलंबित आईटीआर को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है.
हालांकि आईटीआर लेट फाइल की एक कीमत चुकानी पड़ेगी. जुर्माने के रुप में. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. वहीं, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का फाइन भरना होगा.
जिस व्यक्ति ने आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी है, उसे जुर्माने के अलावा और भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, खासकर टैक्स पेयर को. जो लोग टैक्स भरते हैं उन पर इनकम टैक्स के नियम की धारा 234A, B या C के तहत दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाया जाएगा. कर के अलावा, देर से आईटीआर फाइल करने पर 1 प्रतिशत प्रति माह या उसके हिस्से का ब्याज और एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक पर अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज लिया जाएगा, लेट से आईटीआर फाइल करने की तारीख तक.