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No Claim Bonus : एनसीबी से मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकता है भारी डिस्काउंट, जानें कैसे - वाहन बीमा

अगर आपने सालभर में एक बार भी इंश्‍योरेंस क्‍लेम नहीं किया तो बीमा कंपनी आपको अगली पॉलिसी लेते समय छूट देती है. इससे आपको अगली बीमा पॉलिसी के लिए कम कीमत (Premium) चुकाना पड़ता है. इसे ही नो क्‍लेम बोनस (No Claim Bonus) कहा जाता है. इस रिपोर्ट में जानें कि 'नो क्लेम बोनस' कैसे नए वाहन बीमा में प्रीमियम का बोझ कम करता है.

No Claim Bonus
नो क्लेम बोनस

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Published : Jan 28, 2023, 3:37 PM IST

हैदराबाद : बीमा कंपनियां सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिकों को 'नो क्लेम बोनस' (NCB) का ऑफर देती हैं. बहुत से लोग इस No claim bonus (NCB) को तब ट्रांसफर करना भूल जाते हैं. जब वे अपने पुराने वाहन को बदलकर नया खरीदते हैं. इसलिए, वे नई कार के लिए बीमा लेते समय अधिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं. ऐसे में यह जानने की जरूरत है कि एनसीबी का इस्तेमाल कैसे किया जाए.

  1. सड़क पर वाहन चलाने से पहले उसका बीमा पॉलिसी करवा लेना चाहिए. इस पॉलिसी को साल में एक बार रिन्यू कराना चाहिए. अगर किसी विशेष साल के दौरान कोई दावा नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनियां प्रीमियम में छूट देंगी. इस छूट को नो क्लेम बोनस कहा जाता है. यह कुछ मापदंडों पर निर्भर करता है. पहले साल में कोई दावा नहीं होने पर यह 20 फीसदी तक लागू होता है.
  2. अगर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में कोई दावा नहीं होता है, तो NCB क्रमश 25%, 35%, 45% और 50% तक उपलब्ध होगा. इसे अधिकतम 50 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है. वाहन बीमा पॉलिसी के रिन्यू के समय प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए नो क्लेम बोनस उपयोगी है. NCB केवल ओन डैमेज (OD) प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू है.
  3. अगर छोटे नुकसान के लिए दावा नहीं किया जाता है, तो आपके पास उच्च एनसीबी होगा. उदाहरण के लिए पॉलिसी रिन्यू के समय आप 5,000 रुपये No claim bonus (NCB) के हकदार हैं. अब एक मामूली मरम्मत पर 2,000 रुपये का खर्च आता है. फिर अपने हाथ से भुगतान करना बेहतर है. अगर आप दावा करते हैं, तो आप नो क्लेम बोनस खो देंगे. बीमा दावा करने या न करने का निर्णय लेने से पहले ऐसी सभी गणनाएं की जानी चाहिए.
  4. NCB ट्रांसफर बहुत आसानी से किया जा सकता है. किसी बीमा कंपनी से ऑफलाइन पॉलिसी लेते समय सीधे कंपनी से संपर्क करें और एनसीबी ट्रांसफर के लिए जरुरी डाक्यूमेंट जमा करें. बीमा कंपनी आपका NCB सर्टिफिकेट देगी. ये सर्टिफिकेट नए बीमाकर्ता को दिया जाना चाहिए. फिर आपको एनसीबी ट्रांसफर कर दिया जाएगा.' ऑनलाइन खरीदते समय एनसीबी के लिए पुराना पॉलिसी नंबर और बीमाकर्ता का नाम नई कंपनी को देना चाहिए. नया बीमाकर्ता एनसीबी को आपको ट्रांसफर कर देगा. एनसीबी का यह सर्टिफिकेट तीन साल के लिए वैलिड होता है.
  5. जब तक आप पुरानी कार के मालिक हैं, तब तक इस एनसीबी को नए वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. यह तभी संभव है जब पुरानी कार परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर बेची या ट्रांसफर की गई हो. यदि मोटर बीमा पॉलिसी की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर रिन्यू नहीं किया जाता है, तो NCB रद्द कर दिया जाएगा. अब बीमा कंपनियां सप्लीमेंट्री पॉलिसी के तौर पर भी एनसीबी की सुरक्षा दे रही हैं. इनकी जांच की जा सकती है.

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