नई दिल्ली: सहारा की चार सहकारी समितियों में फंसे लोगों के पैसा को वापस करने के लिए 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर आप अपने फंसे पैसे को आसानी से वापस पा सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को इस पोर्टल को लॉन्च किया था. पोर्टल लॉन्च के एक सप्ताह के अंदर ही अबतक 7 लाख लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया लिया है. आप भी रजिस्ट्रेशन कर आपना पैसा सहारा से वापस पा सकते हैं. हालांकि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी. तो आइए जानते हैं उन जरूरी डाक्यूमेंट्स के बारे में, साथ ही कि रिफंड में कितना समय या महीना लगेगा.
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ये डाक्यूमेंट जरूरी
सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेंबरशिप नंबर और जमा अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी. साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा. डिपॉजिट सर्टिफिकेट की भी जरुरत पड़ेगी. सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपका आधार चालू मोबाइल नंबर से लिंक हो. साथ ही आधार कार्ड बैंक से भी लिंक हो. ये सब न होने पर कोई भी निवेशक पैसे के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा. सभी जरूरी डाक्यूमेंट के साथ सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा.