नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार चल रहा है. त्योहार के दौरान गिफ्ट्स लेने देने का परंपरा काफी समय से चली आ रहा है. ऐसे में आपको ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये तोहफे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. गिफ्ट में मिले सामान और पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपको किन चीजों पर टैक्स देना पड़ सकता है और कहां आप छूट का लाभ उठा सकते हैं.
तोहफे लेने पर 50 हजार रुपये देना पड़ेगा
एक फाइनेंसियल ईयर के अंदर आप 50 हजार रुपये तक के तोहफा ले सकते हैं, जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इससे ऊपर का लेते है तो आपको तोहफों पर स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा. इसमें आपको मिले गिफ्ट यानी की कैश और सामान का मूल्य जोड़ा जाता है. इसके बाद कुल मूल्य का टैक्स लगाया जाता है. अगर तोहफे में मिले सामानों और कैश 50 हजार रुपये से कम है तो आप पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.