दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

आरबीआई ने बैंक आफ चाइना को देश में बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं.

आरबीआई ने बैंक आफ चाइना को देश में बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी

By

Published : Aug 1, 2019, 11:53 PM IST

Updated : Aug 1, 2019, 11:59 PM IST

मुंबई:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवायें देने की अनुमति दे दी.

केंद्रीय बैंक ने कहा, "हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं."

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं. इस अनुसूची में आने वाले बैंकों को आरबीआई के नियमों का अनुपालन करना होता है.

एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि 'जन स्माल फाइनेंस बैंक लि.' को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है. इसके अलावा रॉयल बैंक आफ स्कॉटलैंड के नाम को बदलकर 'नेटवेस्ट मार्केट पीएलसी' किया गया है.

ये भी पढ़ें:व्‍यापारियों के हित और वैश्विक व्यापार में सुधार के लिए 'टाइम रिलीज स्‍टडी' कराएगा भारत

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि 'नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक' को बैंकिंग नियमन कानून के तहत बैंक कंपनी की सूची से हटा दिया है. बैंक को दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है.

Last Updated : Aug 1, 2019, 11:59 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details