नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में संशोधन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी. विधेयक 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.
मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रस्तावित संशोधन से कारोबार सुगमता और बढ़ेगी तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और विशेष अदालतों पर मुकदमों का बोझ हल्का होगा."
इसमें कानून के उल्लंघन के गंभीर मामलों पर जोर होगा और कंपनियों की तरफ से नियमों के बेहतर तरीके से पालन सुनिश्चित होगा. विज्ञप्ति के मुताबिक कि संशोधन से उन कंपनियों को लाभ होगा जो कानून का अनुपालन करती हैं.
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वहीं इससे कंपनी संचालन और कंपनी कानून, 2013 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन के नियमों की कमजोरियां दूर होंगी.