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कहां है राज्यों के लिए वित्तीय समर्थन?

यदि राज्यों को अनुचित वित्तीय भार से बचाने के लिए केंद्र पर्याप्त सावधानी बरतता है, तो देश की सर्वांगीण प्रगति संभव होगी और सभी लोग इसके फल प्राप्त करेंगे.

कहां है राज्यों के लिए वित्तीय समर्थन?
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Published : Nov 16, 2020, 12:17 PM IST

हैदराबाद: पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप दी हैं, जो प्रारंभिक सिफारिशों की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखे हुए हैं.

चौदहवें वित्त आयोग ने पहले केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में 42 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों को आवंटित किया था.

एनके सिंह आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए चतुराई से उस आवंटन में एक प्रतिशत की कमी कर दी है और इसे जम्मू और कश्मीर के रक्षा पहलुओं का ध्यान रखने के लिए बदल दिया है, जो राज्य का अपना दर्जा खो चुके हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं.

सिंह आयोग ने 17 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के लिए राज्यों को 2.9 लाख करोड़ रुपये देने और अगले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों को 4.3 लाख करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है और राज्यों पर राष्ट्रीय रक्षा खाता जिम्मेदारी डाल दी है, जो केंद्रीय बजट का एक हिस्सा था.

राज्यों को आवंटन से पहले 2.4 लाख करोड़ रुपये के रक्षा कोष के रूप में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना उचित होगा. जबकि केंद्र चौदहवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 42 प्रतिशत हिस्सा वितरित करने के लिए तैयार था, उसने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय के अपने हिस्से में कटौती करने और राज्यों को वितरित करने का निर्णय लिया था.

केंद्र ने लोकसभा में घोषणा की थी कि राज्यों का हिस्सा 2015 और 18 के बीच 35 प्रतिशत तक सीमित था. 14 वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को कर हिस्सेदारी वितरण में कमी 7.43 लाख करोड़ रुपये थी. ऐसे मामले में, तथाकथित नवीनतम 41 प्रतिशत शेयर का शुद्ध प्रभाव क्या होगा?

केंद्र द्वारा लगाए गए करों में राज्यों को उचित शेयरों का वितरण किसी की दानशीलता नहीं है ... यह एक संवैधानिक अधिकार है.

न्यायमूर्ति पुंछ आयोग ने विवेकाधीन कोष के हस्तांतरण को न्यूनतम रखने और समग्र आवंटन प्रक्रिया की जांच करने का आग्रह किया है. उस प्रमुख बिंदु को नजरअंदाज करते हुए, केंद्र के पंद्रहवें आर्थिक आयोग में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन को शामिल करना आपत्तिजनक है.

जनसंख्या के 15 प्रतिशत भार को देखते हुए, एपी और तेलंगाना राज्य, जो जनसंख्या स्थिरीकरण में उत्कृष्ट हैं, स्वाभाविक रूप से परेशान हैं.

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हालांकि यह कहा जा रहा है कि क्षति को कवर करने के लिए एक विशेष सूत्र तैयार किया गया है - जब तक कि कार्रवाई की गई रिपोर्ट और पूरी सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, तब तक प्रतीक्षा अपरिहार्य है. महाराष्ट्र जैसे राज्य लंबे समय से विभिन्न कोषों के नाम पर केंद्रीय कोष में जमा राशि के बारे में पूछताछ कर रहे थे कि उन्हें विभाजन निधि में शामिल नहीं किया गया था.

केंद्र विभिन्न उपकर और अधिभार धारण कर रहा है. 2019-20 वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार केंद्र का राजस्व संग्रह 21.6 लाख करोड़ रुपये होगा. 6.6 लाख करोड़ रुपये, जो राज्यों का हिस्सा है, कुल कर राजस्व का केवल 30.5 प्रतिशत हिस्सा है.

जबकि आंध्र प्रदेश और गुजरात डिवीजन फंड में कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा मांग रहे हैं, विभिन्न स्थितियों के कारण राजस्व का सिकुड़ना और घटते अनुदान राज्य सरकारों को दुविधा में डाल रहे हैं.

देश में डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित संघीय भावना को बनाए रखने के लिए, करों में शेयरों के वितरण के लिए उचित सूत्र तैयार किए जाने चाहिए.

यदि राज्यों को अनुचित वित्तीय भार से बचाने के लिए केंद्र पर्याप्त सावधानी बरतता है, तो देश की सर्वांगीण प्रगति संभव होगी और सभी लोग इसके फल प्राप्त करेंगे.

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