नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल की घंटी का समय मोबाइल के लिये 30 सेकंड और लैंडलाइन के लिये 60 सेकंड तय किया है. ट्राई ने शुक्रवार को सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी संशोधित नियमों में यह व्यवस्था की.
ट्राई ने लैंडलाइन एवं मोबाइल फोन सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी प्रावधान में किये संशोधन में कहा, "आने वाली फोन कॉल का यदि तुरंत उत्तर नहीं दिया जाये या उसे काटा न जाए तो उसकी सूचना देने वाली फोन की घंटी मोबाइल सेवाओं के लिये 30 सेकंड तथा लैंडलाइन के लिये 60 सेकंड के लिए होगी."
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