नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत लोग अपने जीएसटीआर-3बी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं.
राजस्व विभाग ने कहा कि, "कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक व्यक्ति 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित फॉर्म जीएसटीआर-3बी में धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी."