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मास्क, पीपीई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिना बुने खास कपड़ों के निर्यात को छूट

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि कपड़ों निर्यात संबंध में जारी 13 जुलाई की अधिसूचना को संशोधित किया जाता है. अब सिर्फ मेल्ट ब्लोन (किसी भी जीएसएम मानक के) कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा.

मास्क, पीपीई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिना बुने खास कपड़ों के निर्यात को छूट
मास्क, पीपीई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिना बुने खास कपड़ों के निर्यात को छूट

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Published : Aug 19, 2020, 1:29 PM IST

Updated : Aug 19, 2020, 1:57 PM IST

नई दिल्ली: मास्क और निजी सुरक्षा किट (पीपीई) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रकार के गैर-बुने कपड़ों के निर्यात की सरकार ने अनुमति दे दी है.

हालांकि किसी भी ग्राम प्रति वर्गमीटर (जीएसएम) की बारीकी वाले मेल्ट ब्लोन कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा.

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विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि कपड़ों निर्यात संबंध में जारी 13 जुलाई की अधिसूचना को संशोधित किया जाता है. अब सिर्फ मेल्ट ब्लोन (किसी भी जीएसएम मानक के) कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा.

जबकि पहले प्रतिबंध 25 से 70 जीएसएम वाले गैर बुने कपड़ों का मुक्त तौर पर निर्यात करने की अनुमति होगी. इन कपड़ों के निर्यात पर कोविड-19 संकट को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 19, 2020, 1:57 PM IST

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