नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार देने का फैसला किया है. एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई.
पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस वर्ष के अंत तक विस्तार दे दिया गया है.
बयान में कहा गया है, "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है."