नई दिल्ली: सरकार ने विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है.
विमानन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, विमानन कंपनी उसे 'नो-फ्लाई' सूची में डाल सकती है, यानी उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है.
घरेलू विमानन सेवाओं की 25 मई से बहाली के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण उड़ानों में भोजना सेवा की इजाजत नहीं दी गई थी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इस साल मई से उड़ान की अवधि के आधार पर केवल पहले से पैक ठंडा भोजन और स्नैक्स परोसा जा रहा था.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश में कहा, "विमानन कंपनियां उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स/ भोजन/ पेय परोस सकती है."