नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) के तहत निर्यात प्रोत्साहन निर्यातकों के लिये इस साल 31 दिसंबर तक के लिये ही उपलब्ध होगा. सरकार ने नई योजना ...निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (आरओडीटीईपी) की मंजूरी के बाद इस साल मार्च में कहा था कि नई योजना के क्रियान्वयन के बाद एमईआईएस को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा.
एमईआईएस योजना के तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ उपलब्ध कराती है. योजना के तहत लाभ वस्तु मूल्य (एफओबी) के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है. एमईआईएस अपने नाम जमा शुल्क-सीद को किसी को हस्तांरतित या सवयं मूल सीमा शुल्क समेत विभिन्न शुल्कों के भुगतान में इस्तमाल कर सकती है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि ....एमईआईएस योजना के तहत मौजूदा सूचीबद्ध जिंसों/शुल्क/एचएस कोड के लिये लाभ इस साल 31 दिसंबर तक के लिये उपलब्ध होगा."