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भू-माफिया बिल्डरों के खिलाफ कड़ा एक्शन, गैंगेस्टर एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई - Gangster lawsuit against Geo Mafia

रजिस्ट्री विभाग से ऐसे भूमाफिया की लिस्ट मांगी है जिन्होंने डूब क्षेत्रों में प्लॉटिंग की है. डूब क्षेत्र इलाकों में आवासीय और भूखंड जैसे किसी भी व्यवस्था की अनुमति नहीं है, यहां पर केवल कृषि गतिविधियां की जा सकती हैं.

भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज होगा गैंगस्टर मुकदमा

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Published : Apr 29, 2019, 8:28 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी में है. जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री विभाग से डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग कराने वाले भू-माफियाओं की जानकारी मांगी है. बता दें कि सोरखा, पर्थला,बसई और गढ़ी चौखंडी डूब क्षेत्र इलाके में आते हैं.

भू माफियाओं के खिलाफ दर्ज होगा गैंगस्टर मुकदमा

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने रजिस्ट्री विभाग से ऐसे भूमाफिया की लिस्ट मांगी है जिन्होंने डूब क्षेत्रों में प्लॉटिंग की है. डूब क्षेत्र इलाकों में आवासीय और भूखंड जैसे किसी भी व्यवस्था की अनुमति नहीं है, यहां पर केवल कृषि गतिविधियां की जा सकती हैं.

आपको बता दें कि नोएडा के तकरीबन 8 से 10 ऐसे बिल्डर हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है. राजस्व विभाग को 15 दिन के अंदर भू माफियाओं की लिस्ट जिला प्रशासन को मुहैया करानी है. जिसके बाद जिला प्रशासन सुसंगत धाराओं में भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

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