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प. बंगाल चुनाव बाद हिंसा : कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - बंगाल हिंसा सीबीआई जांच

प. बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर सीबीआई गत 28 अगस्त तक कुल 21 मामले दर्ज कर चुकी है.

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Published : Sep 1, 2021, 7:55 PM IST

Updated : Sep 1, 2021, 8:34 PM IST

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 21 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

सीबीआई द्वारा गत शनिवार को कुल 10 मामले दर्ज किए गए. पहले से दर्ज 11 मामलों को मिलाकर सीबीआई द्वारा कुल दर्ज किए गए मामलों की संख्या 21 हो गई है. सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने शुक्रवार को दर्ज मामलों में से एक के सिलसिले में दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया है.

स्थानीय लोगों और राज्य प्रशासन द्वारा जांच में बाधा डालने की आशंका के बीच केंद्र ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई टीमों को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई है.

एजेंसी ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच सौंपे जाने के बाद अब तक उसने 11 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपी थी. इसी तरह, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी 2 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुए कम अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया.

(आईएएनएस)

Last Updated : Sep 1, 2021, 8:34 PM IST

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