कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने यह निर्देश राज्य में नगर निगम और नगर निगम चुनाव पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2021 को होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अंतरिम अवधि में अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई जारी रहने तक नगर निगम या नगर निगम चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है. अधिसूचना जारी करना कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनावों के लिए गंभीर अनिश्चितता पैदा करता है. चुनाव 18 दिसंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है.