हैदराबाद:कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनके चाचा और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी के हत्या के मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश देने की मांग खारिज कर दी. अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है. हालांकि, अदालत ने एजेंसी को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी से वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड के जरिए पूछताछ करने के लिए कहा.
सोमवार को आदेश सुरक्षित रखने वाले न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने पूछताछ के दौरान अपने वकील को उपस्थित रहने की सांसद की याचिका को भी खारिज कर दिया. अविनाश ने अपनी रिट याचिका में दावा किया था कि सीबीआई हत्या की अपनी जांच में अनुचित व्यवहार कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सीबीआई उन्हें हत्या में प्राथमिक साजिशकर्ता के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रही थी. उन्होंने सीबीआई पर पूछताछ के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया. नतीजतन, उन्होंने सीबीआई को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं करने का आदेश देने के लिए अदालत से आग्रह किया.