नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय वाई एस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी की ओर से दाखिल उस याचिका पर 13 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया, जिसमें दिवंगत सांसद (विवेकानंद रेड्डी) की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसी) के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है.
सुनीता रेड्डी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश किया. याचिका में कहा गया है, 'आरोपी मेरे पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है. उच्च न्यायालय ने शुरुआत में अंतरिम राहत नहीं दी थी. लेकिन, अब उसने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उसे (अविनाश रेड्डी को) राहत प्रदान कर दी है.'
इसके बाद, शीर्ष अदालत याचिका पर 13 जून को सुनवाई करने पर सहमत हो गया. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 31 मई को अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दे दी थी और जांच पूरी होने तक उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था. आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी की राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.