नई दिल्ली/हैदराबाद : सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार) वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता की याचिका पर कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है. सांसद रेड्डी पर पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या का आरोप है. 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा सांसद के पक्ष में दिए गए फैसले को विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ आज करेगी.
13 जून तारीख को जब यह याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के पेश किया गया, तब जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के सामने याचिकाकर्ता सुनीता ने अपनी दलीलें पेश कीं, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों को बहस करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने अपना पक्ष रखा और अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की. साथ ही 30 जून से जांच की अवधि बढ़ाने की भी मांग की. पीठ ने तब यह कहा कि इस मामले में तकनीकी मुद्दों से जुड़े वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनी जाएं तो बेहतर होगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की समर वेकेशन बेंच को सौंपते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जून की दी.
अविनाश सीबीआई कार्यालय पहुंचे : विवेकानंद हत्याकांड में आरोपी सांसद अविनाश रेड्डी रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचे. यहां करीब आधा घंटे तक उनसे पूछताछ हुई. गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी कि उन्हें जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा और हर शनिवार को सीबीआई कार्यालय में पेश होना पड़ेगा. ऐसे में वह हर शनिवार को सीबीआई दफ्तर में हाजिर हो रहे थे. लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने कुछ कागजातों की मांग की थी, जिसके लिए उन्हें इस बार रविवार को भी दफ्तर में पेश होना पड़ा था.