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Viveka Murder Case : विवेकानंद की बेटी की याचिका पर SC में सुनवाई, अविनाश रेड्डी को नोटिस

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Published : Jun 19, 2023, 11:11 AM IST

Updated : Jun 19, 2023, 12:27 PM IST

कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी, जिसे विवेकानंद रेड्डी की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

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नई दिल्ली/हैदराबाद : सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार) वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता की याचिका पर कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है. सांसद रेड्डी पर पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या का आरोप है. 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा सांसद के पक्ष में दिए गए फैसले को विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ आज करेगी.

13 जून तारीख को जब यह याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के पेश किया गया, तब जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के सामने याचिकाकर्ता सुनीता ने अपनी दलीलें पेश कीं, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों को बहस करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने अपना पक्ष रखा और अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की. साथ ही 30 जून से जांच की अवधि बढ़ाने की भी मांग की. पीठ ने तब यह कहा कि इस मामले में तकनीकी मुद्दों से जुड़े वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनी जाएं तो बेहतर होगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की समर वेकेशन बेंच को सौंपते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जून की दी.

अविनाश सीबीआई कार्यालय पहुंचे : विवेकानंद हत्याकांड में आरोपी सांसद अविनाश रेड्डी रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचे. यहां करीब आधा घंटे तक उनसे पूछताछ हुई. गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी कि उन्हें जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा और हर शनिवार को सीबीआई कार्यालय में पेश होना पड़ेगा. ऐसे में वह हर शनिवार को सीबीआई दफ्तर में हाजिर हो रहे थे. लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने कुछ कागजातों की मांग की थी, जिसके लिए उन्हें इस बार रविवार को भी दफ्तर में पेश होना पड़ा था.

विवेका हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी :सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कडप्पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी सहित आरोपियों को अदालत में पेश किया, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी. येर्रा गंगी रेड्डी, सुनील यादव, उमाशंकर रेड्डी, देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी, वाईएस भास्कर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी, जो वर्तमान में हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बंद हैं, को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत शुक्रवार को समाप्त हो रही थी.

पढ़ें :रेड्डी हत्या मामला : YSR सांसद की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

रिमांड अवधि बढ़ने के बाद आरोपियों को वापस जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने 9 जून को भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्हें गिरफ्तार किया गया था. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. भास्कर रेड्डी विवेकानंद रेड्डी के चचेरे भाई हैं. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से कहा था कि सांसद ने अपने पिता के साथ मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ की साजिश रची, जिससे जांच बाधित हुई.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Jun 19, 2023, 12:27 PM IST

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