चंडीगढ़ :पंजाब में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए. इसके तहत राज्य में 31 मार्च तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
सिनेमा हाल / मॉल की क्षमता पर प्रतिबंध के साथ कल से व्यापक राज्यव्यापी प्रतिबंधों का लागू करने का आदेश दिया गया है. सिनेमा हॉल में 50% क्षमता और किसी भी समय एक मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले रोकने के लिए घरों में भी सामाजिक गतिविधियों को कम से कम रखें. उन्होंने कहा है कि घरों में एक समय में 10 से ज्यादा मेहमानों के न बुलाएं.
शादी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की इजाजत
राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार / शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है. इनमें भी केवल 20 व्यक्तियों को उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी. यह रविवार से लागू होगा. इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं.
उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को कुछ प्रतिबंधों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा अगले सप्ताह से राज्य भर में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन लोगों की याद किया जाएगा जिन्होंने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई.
स्वास्थ्य अधिकारियों के रोजाना 35 हजार जांच करने के लिए कहा गया है. कोविड 19 मामलों को लेकर राज्य सरकार के विशेषज्ञ दल के प्रमुख डॉ. केके तलवार ने कहा कि कोरोना मामलों के बढ़ने का प्रमुख कारण स्कूलों और कॉलेजों का खुलना है. हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रैम के दो मामले ही सामने आए हैं.