मुंबई.डिंडोशी सत्र न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को मालवणी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत में कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस एस.यू. बघेले की कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सहयोगी दिशा सालियान की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दिशा सालियान ने 8 जून, 2020 को संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली थी. एक हफ्ते बाद सुशांत को भी उनके बांद्रा स्थित घर पर मृत पाया गया था.
कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया. नितेश राणे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं. दिशा सालियान को न्याय दिलाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के 22 फरवरी को दिशा पिता सतीश और मां वसंती सालियान से मुलाकात की थी. इसके बाद हालात उनके खिलाफ होने लगीं. नितेश राणा ने दावा किया कि मुंबई पुलिस ने भाजपा के कई नेताओं को निशाना बनाते हुए एक लिस्ट बनाई है. उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के सीडीआर रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की.