नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने की आज दूसरी सालगिरह है. आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी किया था.
इसी के साथ केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र-शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने की भी घोषणा की थी. आज इस ऐतिहासिक कदम के दो साल पूरे हो रहे हैं. इन दो सालों के दौरान जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं. इतना ही नहीं, केंद्र शासित राज्य के हालात भी काफी कुछ बदल गए हैं.
आइए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं एक नजर.
1. स्थानीय निवासी का दर्जा
जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे राज्यों के ऐसे पुरुषों को वहां का स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की लड़की से शादी की हो. अभी तक ऐसे मामलों में महिला के पति और बच्चों को जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता था.
2. जमीन खरीदना संभव
केंद्र सरकार ने घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर-कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है. पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग ही ऐसा कर सकते थे.
3. सरकारी इमारतों पर तिरंगा
2019 में अनुच्छेद-370 हटने के 20 दिन बाद श्रीनगर सचिवालय से जम्मू-कश्मीर का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया. सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा.