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कश्मीर में प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी : सरकार

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Published : Jul 20, 2022, 8:03 PM IST

कश्मीर घाटी में नियुक्त कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी दी गई है. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रोशनी कानून, 2001 के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों, संस्थानों और उद्यमियों को कुल 8565.40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई.

कश्मीरी प्रवासी
कश्मीरी प्रवासी

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि उसने एक विशेष पैकेज के तहत कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में नियुक्त कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 'ट्रांजिट' आवास के निर्माण की खातिर मंजूरी दी है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ने सात नवंबर 2015 को घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी-2015) के तहत कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में नियुक्त होने वाले कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया.' उन्होंने कहा कि उनमें से 1025 इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, वहीं 1872 इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं. शेष इकाइयों पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है.

राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 (जून 2022 तक) के दौरान सडकों, रेलवे, स्कूल व कॉलेज, खेल के मैदानों, भवनों, मृदा अपशिष्ट प्रबंधन, सीमा चौकियों, औद्योगिक सम्पदाओं आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जम्मू कश्मीर में 2359.45 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है. उन्होंने कहा कि रोशनी कानून, 2001 के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों, संस्थानों और उद्यमियों को कुल 8565.40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई.

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