नई दिल्लीः तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता को निर्देश दिया है कि वह मामले का निपटारा होने तक घर के बाहर तभी निकले, जब जरूरी हो. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने रेप पीड़िता को निर्देश दिया कि वो घर से बाहर निकलने के पहले निजी सुरक्षा अधिकारी को सूचित करे.
उन्नाव रेप पीड़िता ने निजी सुरक्षा अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसे सुरक्षा मिली हुई है. सुरक्षा अधिकारी, उसके आवागमन को रोकते हैं. ऐसा करना, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश है. इसकी वजह से वह केस ठीक से नहीं लड़ पा रही है.