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बम धमाकों के आरोपी टुंडा की पेशी, 30 सितंबर को अदालत सुनाएगी फैसला

सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और उसके साथी शमशुद्दीन और इरफान को अजमेर की टाडा अदालत में पेश किया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्ज लगेगा या नहीं इसको लेकर 30 सितंबर को टाडा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम
बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम

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Published : Sep 24, 2021, 9:53 PM IST

जयपुर :अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को गिराए जाने की बरसी 6 दिसंबर 1993 के दिन देश के पांच स्थानों पर राजधानी एक्सप्रेस में सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और उसके साथी शमशुद्दीन एवं इरफान को अजमेर की टाडा अदालत में पेश किया गया. टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था.

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की जेल से समसुदीन और इरफान अहमद उर्फ पप्पू को यूपी पुलिस टाडा कोर्ट में लेकर आई थी. वहीं कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को कड़े बंदोबस्त के साथ गाजियाबाद के डासना जेल से अजमेर लाया गया. वकील विनीत वर्मा ने बताया कि देश में 5 स्थानों पर ट्रेनों में बम ब्लास्ट की घटनाएं हुईं थीं उन सभी घटनाओं को क्लब करके टाडा कोर्ट में उसकी सुनवाई की जा रही है.

मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को डासना जेल से लाया गया है. वहीं शमसुदीन और इरफान अहमद को गाजियाबाद जेल से अजमेर लाया गया. तीनों आरोपियों को अजमेर की टाडा कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में तीनों आरोपियों पर लगे चार्ज को लेकर बहस की गई है. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्ज लगेगा या नहीं इसको लेकर 30 सितंबर को टाडा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

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