चेन्नई:मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अदालत शुल्क के भुगतान के संबंध में टीएन मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति पीटी आशा ने नागरिक 5 मई को विविध याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए निर्देश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत शुल्क लगाने या उससे छूट देने का विवेक दावा न्यायाधिकरणों को चलाने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, समान रूप से ध्वनि तार्किक तर्क के साथ, न कि नियमित रूप से. चूंकि इस छूट को देने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए थे. इसलिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अपना तर्क अपनाया. में और तमिलनाडु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमों के नियम 24 (3) में आवश्यक संशोधन करें.
न्यायाधीश ने कहा कि जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता और एक योजना तैयार नहीं की जाती, न्यायिक अधिकारी कुछ दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. अन्य बातों के अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि यदि दावेदार यह कहते हुए अदालत में आता है कि वह आय अर्जित करने वाले व्यवसाय / काम-धंधा में लगा है, तो उससे एक हलफनामा ले लेना चाहिए. ताकि वे उनके पास न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का साधन नहीं है और उनके पास तथाकथित मूल्य की कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है. इस हलफनामे को नोटरी के समक्ष शपथ दिलाई जाएगी और इसमें एक वचनबद्धता भी होनी चाहिए कि दावेदार अदालत की फीस का भुगतान करेगा चाहे वह दावे में सफल हो या न हो.