नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत शुक्रवार को एक सितंबर तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की चिकित्सीय रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद उन्हें राहत प्रदान कर दी. शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया.
ईडी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि स्विमिंग उनकी फिजिकल थेरेपी का हिस्सा है तो वह उन्हें स्विमिंग पुल भी ले जा सकता है, लेकिन कोर्ट उन्हें अब एक दिन की भी जमानत ना दे. एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जैन के लिए मेडिकल जमानत को और बढ़ाने का कड़ा विरोध किया और अदालत से उन्हें आत्मसमर्पण करने और मामले की सुनवाई तय करने का निर्देश देने को कहा.
राजू ने कहा कि जैन जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं. हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि यदि स्वीमिंग उनकी थेरेपी का हिस्सा है तो हम उन्हें स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं. जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बाद पुनर्वास के दौर से गुजर रहे हैं. राजू ने अदालत से जैन को दी गई चिकित्सीय सलाह को देखने के लिए कहा कि खड़े होकर स्नान करें... उन्होंने कहा कि आमतौर पर स्नान खड़े होकर ही स्नान किया जाता है.
पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि क्या करें? अगर वह जेल में फिजियोथेरेपी लेते हैं तो आप उनकी तस्वीरें लेंगे और उन्हें जारी कर देंगे. राजू ने कहा कि हम उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जाएंगे. राजू ने कहा कि उनके द्वारा दिखाई गई मेडिकल रिपोर्ट में जमानत को एक दिन के लिए भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है और उनके साथ किसी भी सामान्य याचिकाकर्ता की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए.
शीर्ष अदालत को एक मेडिकल स्थिति रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें बताया गया कि 21 जुलाई को रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उन्हें शरीर की गतिविधियों पर प्रतिबंध के अलावा फिजियोथेरेपी, जलीय व्यायाम की सलाह दी गई है. दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने जैन को दी गई मेडिकल जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी.