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Viveka murder case: सुप्रीम कोर्ट का सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार

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Published : May 22, 2023, 3:29 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने विवेका मर्डर केस (Viveka murder case) मामले में कडप्पा के सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. वहीं दूसरी ओर सीबीआई अधिकारियों की टीम के कुरनूल पहुंचने से हलचल तेज हो गई है.

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सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार

हैदराबाद: विवेका मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएसआरसीपी के सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि वे इस पर तभी सुनवाई करेंगे जब उल्लेखित सूची में शामिल होगा. इस मौके पर पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों को मेंशनिंग ऑफिसर के साथ आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही यह स्पष्ट किया की याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं आनी चाहिए.

बता दें कि अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें उन्होंने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ से जांच कराने का आदेश देने के लिए कहा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन सीजेआई की बेंच ने कहा है कि वह जून के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की अनुमति देगी. वहीं दूसरी तरफ अविनाश के वकील ने फिर से सीबीआई की गिरफ्तार की संभावना का जिक्र किया है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है जब तक हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जाती है तब तक उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश जारी किए जाए. अविनाश रेड्डी को कल फिर से सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष जाने की उम्मीद है. बता दें कि विवेका हत्याकांड में आरोपी कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने इस महीने की 22 तारीख को जांच के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है.

इस बीच अविनाश रेड्डी ने सीबीआई को पत्र लिखकर अपनी मां की बीमारी के चलते और समय मांगा है. अविनाश रेड्डी की मां श्रीलक्ष्मी का सीने में दर्द के कारण इस महीने की 19 तारीख से कुरनूल विश्वभारती अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने उनका विभिन्न परीक्षण और एंजियोग्राम भी किए हैं. वहीं अविनाश रेड्डी भी अपनी मां के साथ अस्पताल में हैं. सीबीआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वह जांच में शामिल नहीं हो सकते, यह कहते हुए कि वह मुश्किल परिस्थितियों में अपनी मां को नहीं छोड़ सकते. पत्र में कहा गया है कि वह अपनी मां के विश्व भारती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूछताछ के लिए आएंगे.

उन्होंने कहा कि उनकी मां को डिस्चार्ज होने में करीब दस दिन लगेंगे. इसी क्रम में कुरनूल में रविवार से ही सस्पेंस बरकरार है. इसी बीच दो वाहनों से सीबीआई के छह अधिकारी कुरनूल पहुंचे. इनके यहां रुकने से सांसद मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है. वहीं अविनाश रेड्डी के समर्थक उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. कानून व्यवस्था के मसले पर पुलिस और सीबीआई अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है. इस बारे में सीबीआई के अधिकारियों ने कुरनूल के एसपी कृष्णकांत से बातचीत की है. बताया जा रहा है कि सीबीआई ने एसपी को सांसद अविनाश रेड्डी को सरेंडर करने के लिए कहने का निर्देश दिया है.

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