हैदराबाद: विवेका मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएसआरसीपी के सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि वे इस पर तभी सुनवाई करेंगे जब उल्लेखित सूची में शामिल होगा. इस मौके पर पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों को मेंशनिंग ऑफिसर के साथ आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही यह स्पष्ट किया की याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं आनी चाहिए.
बता दें कि अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें उन्होंने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ से जांच कराने का आदेश देने के लिए कहा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन सीजेआई की बेंच ने कहा है कि वह जून के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की अनुमति देगी. वहीं दूसरी तरफ अविनाश के वकील ने फिर से सीबीआई की गिरफ्तार की संभावना का जिक्र किया है.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है जब तक हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जाती है तब तक उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश जारी किए जाए. अविनाश रेड्डी को कल फिर से सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष जाने की उम्मीद है. बता दें कि विवेका हत्याकांड में आरोपी कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने इस महीने की 22 तारीख को जांच के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है.