नई दिल्ली:मार्गदर्शी चिटफंड मामले (Margadarsi Chit Fund case) में रामोजी राव और शैलजा किरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मार्गदर्शी चिटफंड मामले को ट्रांसफर करने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एपी सरकार की ओर से दायर दो एसएलपी को खारिज कर दिया. साथ ही, यह भी स्पष्ट कर दिया कि मार्गदर्शी मामले से निपटने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के कानूनी क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी मामलों को तेलंगाना हाईकोर्ट में ही निपटाने के निर्देश जारी किए.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश सीआईडी पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को सुनने का कानूनी अधिकार क्षेत्र उसके पास (तेलंगाना हाईकोर्ट) है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले के संबंध में सभी अंतिम दलीलें हाईकोर्ट के समक्ष ही प्रस्तुत की जानी होंगी.
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, 'मामले में कानूनी क्षेत्राधिकार मुख्य मुद्दा है, इसलिए हमने सोचा कि अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर याचिका का निपटारा करना बेहतर होगा.'
बेंच ने कहा कि 'हमारा मानना है कि हाईकोर्ट को याचिका की मेरिट के आधार पर उस पर गौर करना चाहिए और उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए. यदि कोई विशिष्ठ संदर्भ सामने आता है तो याचिकाकर्ता (एपी सरकार) इस अदालत में आ सकता है और उसे उस समय क्षेत्राधिकार को चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी.'
पीठ ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में एपी सरकार की याचिका खारिज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी कंपनी के चेयरमैन रामोजी राव और एमडी शैलजा किरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
ये हुआ कोर्ट में : सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि इससे जुड़े कुछ मामलों में अभी तक नोटिस नहीं मिले हैं, उन मामलों पर भी नोटिस आने के बाद हम आगे की दलीलें सुनेंगे. इस पर एपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मामले में सभी उत्तरदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. इस पर हस्तक्षेप करते हुए न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने कहा कि 'हम ट्रांसफर पिटीशन को लंबित रखें और अंतरिम आदेश पर शेष दो याचिकाओं पर गौर करें.'
इस पर न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने कहा कि चूंकि यह कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामला है. यदि आपने जो मामला दायर किया है वह अनुमति योग्य है तो मेरिट के आधार पर अपनी दलीलें पेश करें. 'क्या यह नहीं कहा गया था कि मामले की कार्यवाही तेलंगाना उच्च न्यायालय में होगी?' यदि मामला वहां खारिज कर दिया जाता है तो कोई और प्रश्न नहीं होगा. यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो आप कानूनी क्षेत्राधिकार पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए यहां आ सकते हैं.
इसके बाद न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने कहा कि मामले को गुण-दोष के आधार पर देखा जाएगा. यदि गुण-दोष के आधार पर याचिका खारिज हो जाती है तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो आप क्षेत्राधिकार पर दलीलें पेश करने के लिए यहां आ सकते हैं.'
इस पर हस्तक्षेप करते हुए मार्गदर्शी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत का ध्यान इस पर दिलाया कि इस मामले में कुछ प्राथमिकियों के संबंध में पहले ही आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं. फिर एक अन्य वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दलील पेश की. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि क्षेत्राधिकार का मुद्दा खुला है. यदि तेलंगाना उच्च न्यायालय का फैसला आपके खिलाफ जाता है तो आप इस अदालत में आ सकते हैं.