नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कैंसर से पीड़ित एक आरोपी की जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की खिंचाई करते हुए कहा कि उसे 'स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त' बर्बाद नहीं करना चाहिए. एक निजी बैंक के कर्मचारी आरोपी को 24 करोड़ रुपये के गबन के मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.
न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justices MR Shah) और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश (Justices MM Sundresh) की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. पीठ ने कहा, 'विभाग को स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त बर्बाद करते हुए ऐसी विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है और यह याचिका दायर करने की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जो उसके वेतन से वसूला जाएगा.'