नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी जरूरी होगी तो वो तीन दिन पहले सूचित करेगी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कार्ति को निर्देश दिया कि वो 24 मई को अपनी विदेश यात्रा से लौटने के 16 घंटे के अंदर जांच में शामिल हों. कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोई तथ्य ऐसा नहीं है, जिससे कि पता चले कि वो इन आरोपों में लिप्त था. सीबीआई के सर्च अभियान में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं.
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