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जानें हवाई यात्रा के लिए राज्य-वार यात्रा नियम और प्रतिबंध

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Published : Apr 18, 2021, 1:08 PM IST

देशभर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. इस कारण वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए हैं. इस क्रम में अब देश के कई राज्यों ने हवाई अड्डों पर आगमन करने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. आइए एक नजर डालते हैं कि आपको किस राज्य में यात्रा के लिए किन-किन नियमों का पालन करना होगा.

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हैदराबाद : देशभर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. इस कारण वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए हैं. इस क्रम में अब देश के कई राज्यों ने हवाई अड्डों पर आगमन करने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है.

हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के लिए राज्य-वार नियमों और प्रतिबंधों की नवीनतम सूची यहां दी गई है :-

नई दिल्ली

यात्रियों को नवीनतम अपडेट के लिए एयरलाइन वेबसाइट और अन्य स्रोतों पर चेक करने की सलाह दी गई है. दिल्ली सरकार ने उच्च जोखिम वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर आरोग्य सेतु एप के साथ रेंडम टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है.

आरटी-पीसीआर के लिए सैंपल क्लेक्ट किए जाने के तुरंत बाद यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें सातदिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा. यदि उनका परिणाम सकारात्मक आता है, तो वे होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं या अस्पताल जा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र और केरल से यूपी जाने वाले यात्रियों को आगमन से पहले 72 घंटे के भीतर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी और अगर वो सात दिन के अंदर राज्य से वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें दिन की होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा..

असम

असम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना पड़ेगा.

नमूना संग्रह के बाद यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन वे टेस्ट का परिणाम आने तक क्वारंटाइन रहेंगे.

इसके अलावा मुंबई या बेंगलुरु से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी. यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को टेस्ट का परिणाम 72 घंटे के भीतर होना चाहिए. रिपोर्ट क्यूआर कोड का उपयोग करके या परीक्षण वेबसाइट पोर्टल पर इसको सत्यापित किया जाएगा.

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों ने भी अधिक जोखिम भरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है.

महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, और राजस्थान से सड़क, हवाई या ट्रेन से उत्तराखंड आने वाले लोगों को राज्य में आने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देना होगा.

चंडीगढ़

यदि केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की योजना है तो यात्रियों को COVA पंजाब एप पर अपना पंजीकरण कराना होगा. उन्हें आगमन पर स्वास्थ्य घोषणा पत्र भी भरना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से इंदौर और भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों को नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देने को कहा है. यह रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की न हो. हालांकि यह नियम अन्य राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लागू नहीं होता है.

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने 4 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले और राज्य छोड़ने वाले लोगों सहित, अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है.

गुजरात

गुजरात सरकार ने कहा कि राज्य में आने वालों यात्रियों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है. बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर आने पर कोविड19 टेस्ट करवाना होगा और परीक्षा परिणाम आने तक एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बैठे रहेंगे.

सूरत जाने वाले यात्रियों को एसएमसी कोविड -19 ट्रैकर एप डाउनलोड करना होगा और एक ऑनलाइन सेल्फ-रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा.

महाराष्ट्र

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और राजस्थान से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगी.यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो. रिपोर्ट के बिना उन लोगों को अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण करवाना होगा.

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कर्नाटक

चंडीगढ़, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी, रिपोर्ट जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

आंध्र प्रदेश

राज्य में आने वाले लोगों को आगमन पर एक थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. उन्हें स्पंदना वेबसाइट और आरोग्य सेतु एप पर भी अपना पंजीकरण कराना होगा.

केरल

यात्रियों को केरल जाने से पहले राज्य कोविड-19 पोर्टल पर पंजीकरण करके ई-पास हासिल करना होगा और अपने फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा.

कोविड-19 लक्षणों वाले यात्रियों को आगमन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा.

हालांकि व्यापार, अदालती मामलों, या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपर्युक्त नियमों में ढील दी जा सकती है.

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