नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है. शीर्ष कोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवाएं फर्म क्रेडिट सुइस एजी को भुगतान करने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उन्हें (सिंह को) तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा (SpiceJet Credit Suisse case).
न्यायालय ने भुगतान नहीं किए गए 10 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की एक किस्त का भुगतान स्वीस कंपनी को करने का सिंह को आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानउल्ला की पीठ ने कहा, 'हमें अगला कठोर कदम उठाना पड़ेगा. यदि आप बंद भी हो जाएं तो हमें चिंता नहीं है.'
'तिहाड़ जेल भेज देंगे' : 'समय व्यर्थ करने' से नाराज पीठ ने सिंह से कहा कि उन्हें सहमति की शर्तों का पालन करना होगा और चेतावनी दी, 'यदि आप मर भी जाएं, तो हमें परवाह नहीं है. हद हो गई. यदि आपने भुगतान नहीं किया तो हम आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे.'
न्यायालय ने सोमवार को यह अप्रसन्नता उस वक्त जताई, जब उसने सिंह और स्पाइसजेट के कंपनी सचिव से सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और भुगतान करने को कहा. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी.