नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान का 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया था. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, “हमने याचिका खारिज कर दी है.”
शीर्ष अदालत ने इस मामले में 20 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था.दिसंबर 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अब्दुल्ला आज़म को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था, क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी. उन्होंने 2017 में सुआर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दायर किया था. यह मामला अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित है.
खान ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय कथित तौर पर गलत जन्मतिथि बताई थी.रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी, 2019 को गंज थाने में खान के खिलाफ अलग-अलग तारीखों के साथ दो जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.पुलिस ने उक्त मामले के संबंध में अप्रैल में आरोपपत्र दायर किया था.