नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को पूर्व बेंगलुरु महापौर, संपत राज और पार्षद अब्दुल रकीब नजीर को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह दोनों पिछले साल बेंगलुरु हिंसा के आरोपी थे.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हिरषिकेश रॉय की नेतृत्व वाली खंड पीठ ने कांग्रेस के विधायक आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने का फैसला किया.
श्रीनिवास मूर्ति ने अपनी याचिका में कहा था कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किए थे और लोगों को हिंसा करने और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए घर जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर आरोपियों से भी जवाब देने को कहा.