नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों से संबंधित एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh) को एक बार फिर राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की अंतरिम राहत अवधि को बढ़ाते हुए 24 मार्च कर दिया है. अब मुंबई पुलिस द्वारा सिंह के खिलाफ की जा रही जांच में उन्हें 24 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को फिलहाल अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है.
उक्त आदेश जस्टिस एसके कौल (Justices SK Kaul) और जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justices MM Sundresh) की बेंच ने दिया. इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच को पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया था.