नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) द्वारा गुजरात के जामनगर में एक चिड़ियाघर के निर्माण की अनुमति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं दिया गया है. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (justices Dinesh Maheshwari) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (justices Krishna Murari) की पीठ ने 'ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन' सेंटर द्वारा जानवरों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक वकील की याचिका खारिज कर दी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बात पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) एक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर होने के साथ-साथ एक रेस्क्यू सेंटर भी है. जनहित याचिका में रिलायंस के 'ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर' (GZRRC) पर भारत और विदेशों से जानवरों को लाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. साथ ही इस गैर-लाभकारी संगठन के संचालन और प्रबंधन की जांच के लिए एक एसआईटी की भी मांग कोर्ट के सामने रखी गई थी. जिसे कोर्ट ने पूरी तरह नकार दिया.'