नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने का आदेश शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने निर्देश दिया कि मामले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए.
आदेश में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी (Huzefa Ahmadi) द्वारा उल्लेख किए जाने पर हम रजिस्ट्री को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह मामले को डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे.' कल वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने का अनुरोध किया.
हालांकि, पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने तब कागजात नहीं देखे थे. सीजेआई ने कहा, 'हमने कागजात नहीं देखे हैं. हमें यह भी नहीं पता कि मामला क्या है. मुझे कुछ भी नहीं पता... मैं आदेश कैसे पारित कर सकता हूं. मैं पढ़ूंगा और फिर आदेश दूंगा ... मुझे देखने दो.'