नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी से अगली सुनवाई तक एनडीटीवी के प्रवर्तकों के खिलाफ सख्त कदम ना उठाने को कहा है. दरअसल, मामला एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणव राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सेबी से तीन सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है. इस दिन वह उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से अनुरोध किया था कि एनडीटीवी के प्रवर्तकों की याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार तक के लिए टाल दी जाए.
पीठ ने सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हम मामले को टाल देंगे, लेकिन (तब तक) कोई दंडात्मक कार्रवाई न कीजिए.
पीठ ने रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ( Securities Appellate Tribunal - SAT ) में एनडीटीवी के प्रवर्तकों की अपील पर सुनवाई की स्थिति के बारे में पूछताछ की.