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अतीक अहमद को झटका, नौ अन्य केसों में रिवीजन अर्जी मंजूर - रिवीजन अर्जी मंजूर

यूपी के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. अतीक अहमद के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल रिवीजन अर्जी को मंजूर कर लिया है.

अतीक अहमद
अतीक अहमद

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Published : Mar 21, 2021, 9:30 PM IST

प्रयागराज : अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज नौ मुकदमों में अतीक अहमद के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल रिवीजन अर्जी को मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने रिवीजन अर्जी को मंजूर करते हुए मामले में विवेचकों द्वारा दिए गए विवेचना प्रार्थना पत्र का भी शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है.

राज्य सरकार ने डाली थी रिवीजन अर्जी
बता दें कि 15 मई 2020 को अधीनस्थ न्यायालय प्रयागराज के तत्कालीन रिमांड मजिस्ट्रेट ने सात मुकदमों में, जबकि 3 दिसंबर 2020 को दो मुकदमों में अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन की ओर से दी गई रिमांड अर्जी अस्वीकृत कर दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जिला न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई.

हालांकि बाद में इसे एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. जिस पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी को स्वीकार किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दोनों आदेशों को रद्द कर दिया.

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कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में विवेचकों द्वारा नियमानुसार अतिशीघ्र विवेचना कर निस्तारण किया जाए. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रहरि के मुताबिक अब इन मुकदमों की विवेचना में तेजी आएगी. पुलिस अभियुक्त के बयान दर्ज करने के साथ ही मामलों में चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद चार्जेस फ्रेम कराकर अभियोजन की ओर से मजबूत पैरवी कर शीघ्र मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा.

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