कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल के भीतर ही कराने के निर्देश सोमवार को दिए. उच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग स्वयं इस निर्णय पर पहुंचा है कि इन पद को यथाशीघ्र भरना उसका दायित्व है किंतु आयोग ने इस बारे में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है.
न्यायाधीश पीवी आशा ने अपने आदेश में कहा कि जब आयोग खुद यह स्वीकार चुका है कि चुनाव कराना और प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी है, तो यह उचित होगा कि दो मई 2021को दूसरा निर्वाचक-मंडल अस्तित्व में आने से पहले ही वह बिना देरी किए चुनाव पूरा कराने के लिए तेजी से कदम उठाए.