जयपुर. NIA मामलों की विशेष अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी सहित मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, वसीम अली, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम खान के प्रार्थना पत्र पर दिया. वहीं, कोर्ट ने आरोपियों की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें मौके के रंगीन फोटोग्राफ दिलाए जाने के लिए कहा था.
आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज व फोटो और अनुसंधान के दौरान आरोपी मुस्लिम खान, मोहम्मद रियाज अत्तारी व गौस मोहम्मद की आवाज के जो नमूने लिए थे, उनकी सीडी दिलवाई जाए. इसके जवाब में एनआईए के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को रंगीन फोटोग्राफ मुहैया कराना संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग आरोपी आगामी पेशियों में कर सकते हैं.