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अयोग्यता नोटिस विवाद : पायलट गुट के खिलाफ एसएलपी वापस लेंगे मुख्य सचेतक

सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के बागी विधायकों को दिए अयोग्यता नोटिस विवाद केस में अब नया मोड़ आ गया है. मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपने एडवोकेट को एसएलपी वापस लेने के लिए कहा है.

अयोग्यता नोटिस विवाद
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Published : Feb 22, 2021, 11:04 PM IST

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के बागी विधायकों को दिए अयोग्यता नोटिस विवाद केस में अब नया मोड़ आ गया है.

दरअसल, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई, 2020 के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) को वापस लेने की मंशा जताई है और अपने एडवोकेट को एसएलपी वापस लेने के लिए कहा है.

जिस पर मुख्य सचेतक के एडवोकेट पूरी तैयारी कर चुके हैं. ऐसे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही मुख्य सचेतक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य एमएलए व केंद्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था.

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मुख्य सचेतक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश के क्रियान्वयन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.

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