मुंबई :एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट नेे व्यवसायी राज कुंद्रा और रयान थार्प को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. राज कुंद्रा पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं. बता दें उन पर पर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप है. इस मामले में आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत कई साल की सजा होती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने कुंद्रा को अधिकतम अवधि के लिए हिरासत में रखने के अनुरोध के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि 45 वर्षीय व्यवसायी ने अश्लील सामग्री का निर्माण और बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था. पुलिस ने कहा कि उन्होंने कुंद्रा का फोन जब्त कर लिया है और उसकी जांच करने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुंद्रा के व्यापारिक लेनदेन की भी छानबीन की जाएगी. कुंद्रा के अलावा पुलिस ने एक आरोपी रायन थोर्प को भी अदालत में पेश किया जिसे इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था. थोर्प को भी 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
क्या है एंटी पोर्नोग्राफी लॉ
दूसरों का अश्लील वीडियो बनाना और उसे बनाकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाने वाले एंटी पोर्नोग्राफी लॉ के दायरे में आते हैं. साथ ही किसी को उसकी मर्जी के बिना अश्लील कंटेट भेजने वालों पर भी यह कानून लगता है. पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना या किसी को भेजना अवैध है. ऐसा करने वालों को जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
इस मामले में कौन सी सजा का प्रावधान
ऐसे मामलों में आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. हालांकि अगर कोई शख्स ऐसी गलती दोबारा करता है, उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है. अगर राज कुंद्रा पर आरोप साबित हुए तो उनको ये सजा होगी.
आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए)
कानून: आईटी (संशोधन) कानून 2008की धारा 67 (ए), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509
सजा: पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना. दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना.
आईपीसी की धारा 292
भारतीय दंड संहिता की धारा 292 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि महिला या युवती को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें पर दिखाने पर सजा हो सकती है. पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्षों के लिए सश्रम कारावास की सज़ा देते हुए, 2000 रु. का जुर्माना वसूल किया जा सकता है.
सजा : 2 वर्षों के लिए सश्रम कारावास